केंद्र ने इस साल 31 मार्च से पहले आधार को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है, हालांकि, मौजूदा समय सीमा के भीतर पैन को आधार से लिंक करने में विफल होने की स्थिति में, आयकर विभाग की एक सलाह के अनुसार, पैन 1 अप्रैल से ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा।
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हालांकि, इस नियम में कुछ छूट भी हैं। मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, चार श्रेणियां हैं जिन्हें पैन-आधार लिंकिंग शासनादेश से छूट दी गई है।
1. उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के निवासी
2. 1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी
3. पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु;
4. भारत का नागरिक नहीं है।
हालाँकि, प्रदान की गई छूट नवीनतम सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर संशोधनों के अधीन हैं। उपर्युक्त छूट प्राप्त श्रेणियों के अलावा, अन्य सभी व्यक्तियों को अपने पैन को अपने आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
वेब पोर्टल के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के चरण:
1. आयकर ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट- eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
2. यदि पहले से पंजीकृत नहीं है तो यूजर आईडी के रूप में अपने पैन के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करें।
3. पोर्टल में लॉग इन करें।
4. पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी या मेन्यू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग’ में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
5. पैन कार्ड विवरण के अनुसार प्रासंगिक विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि और लिंग पहले से ही उल्लेखित होंगे।
6. आधार के साथ विवरण सत्यापित करें। यदि विवरण मेल खाते हैं, तो आधार संख्या दर्ज करें और लिंक नाउ बटन पर क्लिक करें।
7. एक मैसेज पॉप अप होकर आएगा कि आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है।
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पैन को आधार से लिंक करने के अन्य तरीके:
1. लिंकिंग प्रक्रिया के लिए लोग निम्नलिखित वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं- और
2. SMS के माध्यम से: निम्न संदेश टाइप करें UIDPAN <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन>। संदेश 567678 या 56161 पर भेजा जा सकता है।
3. नजदीकी पैन सेवा केंद्रों पर जाना: लिंकिंग प्रक्रिया को पास के पैन सेवा केंद्र पर जाकर मैन्युअल रूप से भी किया जा सकता है।