बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति, 2024 के निर्माण की स्वीकृति से राज्य को फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करना, राज्य के अद्भुत, सुंदर, ऐतिहासिक एवं मनमोहक पर्यटन स्थलों को राष्ट्र्ीय एवं अंतरराष्ट्र्ीय स्तर पर पहचान दिलाना, राज्य की पौराणिक, सांस्कृतिक, विरासत और समृद्ध परंपराओं को फिल्मों के माध्यम से प्रचारित करना एवं राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना, फिल्म निर्माण हेतु आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्मों के शूटिंग को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित तथा प्रोत्साहित करना एवं राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा।
बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति, 2024 के अंतर्गत फिल्म उद्योग एवं उससे जुड़े व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा देने एवं उसके प्रचार-प्रसार हेतु दिये जाने वाले प्रोत्साहन/अनुदान पर व्यय होने वाली राशि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिडेट, पटना को अनुदान के रूप में दिया जायेगा।
इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्मों के अधिकारिक फिल्मांकन हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा में किये जाने पर कई प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान दिया जायेगा। अनुदान के रूप में रूपये दो करोड़ से चार करोड़ तक की राशि दी जाएगी जो पूरे देश में सर्वाधिक है।
यह सहायता सभी प्रकार की फिल्मों के निर्माण यथा फीचर फिल्म, वृत्तचित्र, टीवी धारावाहिक एवं ओ.टी.टी के लिए दी जाएगी। इस नीति के अंतर्गत बिहार राज्य में फिल्म निर्माण और अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए ”सिंगल विंडो सिस्टम” का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त फिल्म सरलीकरण प्रकोष्ठ (फिल्म फैसिलिटेशन सेल) का गठन किया जाएगा, जिसमें फिल्म उद्योग से जुड़े नामचीन लोगों को शामिल किया जाएगा।
राज्य में फिल्म उद्योग एवं इससे जुड़े व्यवसायों में रोजगार को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने, राज्य की अमूल्य विरासत, संस्कृति एवं दार्शनिक स्थलों के प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार, फिल्म निर्माण में निवेशों को प्रोत्साहित करने, फिल्म से संबंधित आधारभूत संरचना को स्थापित करने, फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने तथा फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया सुगम बनाने हेतु बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति, 2024 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।