कर्नाटक हिजाब विवाद: उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखा
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज
कर दिया और कर्नाटक में सभी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के 5 फरवरी के सरकारी
आदेश को बरकरार रखा। एएनआई के अनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि "हिजाब पहनना
इस्लामी आस्था का आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है," और कहा कि "वर्दी का निर्धारण मौलिक
अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है।"