शहर के नागरिक निकाय ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री को विनियमित करने के लिए नए अधिसूचित नियमों को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी तंबाकू विक्रेताओं को इसे बेचने के लिए अलग से लाइसेंस लेना होगा। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) ने कहा है कि मई के अंत से लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
बीबीएमपी के विशेष आयुक्त (स्वास्थ्य) केवी त्रिलोकचंद्र ने कहा, “हम मई के अंत से तंबाकू का लाइसेंस जारी करना शुरू कर देंगे। इसके बाद बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने वाले को दंडित किया जाएगा या उनकी दुकानें बंद कर दी जाएंगी।”
बीबीएमपी के अधिकारियों ने कहा कि लाइसेंस शुल्क पांच साल की अवधि के लिए 500 रुपये और उल्लंघन पर 5,000 रुपये और 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना होगा। विक्रेता को दुकान में प्रमुखता से लाइसेंस प्रदर्शित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान के आसपास कोई सार्वजनिक धूम्रपान न हो।
तंबाकू लाइसेंस 2022 में अधिसूचित कर्नाटक नगर निगम (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानों का विनियमन और निरीक्षण) नियम, 2020 का हिस्सा है। बीबीएमपी ने मई के अंत से इसे लागू करने का फैसला किया है।
इस बीच, सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान की जांच के लिए बीबीएमपी ने विधानसभा-क्षेत्र स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स में बीबीएमपी अधिकारी और पुलिस अधिकारी शामिल हैं। “इन कार्यबलों के जनादेश में से एक हुक्का बार पर नकेल कसना है,” श्री त्रिलोकचंद्र ने कहा।